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ईरान में सख्त हिजाब कानून, ड्रेस कोड का उल्लंघन किया तो मिलेगी मौत की सजा।

  ईरान में सख्त हिजाब कानून: विवाद और अंतरराष्ट्रीय आलोचना ईरान में हिजाब और महिलाओं के पहनावे को लेकर नए सख्त कानून लागू होने के बाद देश और...

 



ईरान में सख्त हिजाब कानून: विवाद और अंतरराष्ट्रीय आलोचना

ईरान में हिजाब और महिलाओं के पहनावे को लेकर नए सख्त कानून लागू होने के बाद देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। इन कानूनों में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और इसे न पहनने पर कठोर दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 के तहत इन नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को जुर्माना, कोड़े मारने, जेल की सजा, और यहां तक कि मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है।


नए हिजाब कानून के अनुसार:


1. हिजाब पहनना अनिवार्य: सभी महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या शारीरिक दंड हो सकता है।

2. दोहरे उल्लंघन पर कड़ी सजा: यदि कोई महिला बार-बार इस कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे 15 साल तक जेल या मौत की सजा दी जा सकती है

3. अनुच्छेद 60 का प्रावधान: यह अनुच्छेद विशेष रूप से महिलाओं के पहनावे पर जोर देता है और सजा के तौर पर कठोर दंड सुनिश्चित करता है।


सख्त कानूनों का उद्देश्य


ईरानी सरकार का तर्क है कि ये कानून देश की इस्लामी परंपराओं और संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब इस्लामी मूल्यों का प्रतीक है और इसका पालन करना हर महिला का कर्तव्य है।

सरकार का यह भी दावा है कि यह कदम समाज में नैतिकता बनाए रखने और "इस्लामी सभ्यता" को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।


विरोध और आलोचना


हालांकि, इन कानूनों को लेकर देश में विरोध और आक्रोश की लहर देखी जा रही है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन कानूनों को महिलाओं के स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं।


1. देश के अंदर विरोध:

ईरान में कई महिलाओं ने इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने हिजाब उतारकर विरोध जताती रही हैं। यह विरोध साल 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद से और तेज हो गया है। महसा अमिनी, एक 22 वर्षीय महिला, को कथित तौर पर "अनुचित हिजाब" पहनने के लिए ईरानी नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई।


2. अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन इन कानूनों की निंदा कर चुके हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, और कई अन्य देशों ने इन कानूनों को "अमानवीय" और "अत्यधिक कठोर" करार दिया है।

3. मानवाधिकार संगठनों का बयान:

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन कानूनों को "महिलाओं पर अत्याचार" बताया है। संगठन का कहना है कि यह कानून न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि उनके जीवन को खतरे में डालते हैं।


महिलाओं की स्वतंत्रता पर संकट


ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता लंबे समय से विवाद का विषय रही है। हिजाब पहनना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बावजूद, समय-समय पर महिलाएं इस कानून का विरोध करती रही हैं।हल के वर्षों में, देश में महिलाएं हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने लगी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई महिलाएं बिना हिजाब की तस्वीरें पोस्ट करती हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी और सजा का खतरा बढ़ जाता है।


ईरानी समाज में विभाजन


हिजाब कानून के लागू होने से ईरानी समाज में गहरा विभाजन नजर आ रहा है।


रुढ़िवादी गुट: रुढ़िवादी वर्ग का मानना है कि हिजाब महिलाओं के सम्मान और समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है।


प्रगतिशील गुट: प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों का तर्क है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है और महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए।

सरकार की कार्रवाई

ईरानी सरकार ने हिजाब कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता पुलिस को सक्रिय कर दिया है।


सड़कों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।


नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

स्कूलों, कॉलेजों, और ऑफिसों में भी महिलाओं के पहनावे पर कड़ी नजर रखी जा रही है।


क्या कहते हैं विशेषज्ञ?


राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कठोर कानून न केवल महिलाओं के अधिकारों का दमन करते हैं, बल्कि समाज में असंतोष को भी बढ़ावा देते हैं।


1. महिलाओं पर दबाव: यह कानून महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है।


2. आर्थिक प्रभाव: इन विरोधों और सामाजिक अस्थिरता के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।


3. वैश्विक अलगाव: ईरान पर पहले से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध इन कानूनों के कारण और सख्त हो सकते हैं।


भविष्य की दिशा


ईरान में हिजाब कानून को लेकर जारी विरोध आने वाले समय में और तेज हो सकता है।


सरकार पर दबाव बढ़ सकता है कि वह इन कानूनों में बदलाव करे।

अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने की संभावना है, जो ईरान की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है।

ईरान का नया हिजाब कानून न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। यह महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालता है।

यह देखा जाना बाकी है कि ईरानी सरकार इन विरोधों का सामना कैसे करेगी और क्या वह इस मुद्दे पर नरमी दिखाएगी। लेकिन यह निश्चित है कि इस कानून ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

ईरान में हिजाब और महिलाओं के पहनावे को लेकर नए सख्त कानून लागू होने के बाद देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। इन कानूनों में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और इसे न पहनने पर कठोर दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 के तहत इन नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को जुर्माना, कोड़े मारने, जेल की सजा, और यहां तक कि मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

नए हिजाब कानून के अनुसार:


1. हिजाब पहनना अनिवार्य: सभी महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या शारीरिक दंड हो सकता है।


2. दोहरे उल्लंघन पर कड़ी सजा: यदि कोई महिला बार-बार इस कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे 15 साल तक जेल या मौत की सजा दी जा सकती है।


3. अनुच्छेद 60 का प्रावधान: यह अनुच्छेद विशेष रूप से महिलाओं के पहनावे पर जोर देता है और सजा के तौर पर कठोर दंड सुनिश्चित करता है।


सख्त कानूनों का उद्देश्य


ईरानी सरकार का तर्क है कि ये कानून देश की इस्लामी परंपराओं और संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब इस्लामी मूल्यों का प्रतीक है और इसका पालन करना हर महिला का कर्तव्य है।

सरकार का यह भी दावा है कि यह कदम समाज में नैतिकता बनाए रखने और "इस्लामी सभ्यता" को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।


विरोध और आलोचना


हालांकि, इन कानूनों को लेकर देश में विरोध और आक्रोश की लहर देखी जा रही है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन कानूनों को महिलाओं के स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं।

1. देश के अंदर विरोध:

ईरान में कई महिलाओं ने इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने हिजाब उतारकर विरोध जताती रही हैं। यह विरोध साल 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद से और तेज हो गया है। महसा अमिनी, एक 22 वर्षीय महिला, को कथित तौर पर "अनुचित हिजाब" पहनने के लिए ईरानी नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई।


2. अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन इन कानूनों की निंदा कर चुके हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, और कई अन्य देशों ने इन कानूनों को "अमानवीय" और "अत्यधिक कठोर" करार दिया है।

3. मानवाधिकार संगठनों का बयान:

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन कानूनों को "महिलाओं पर अत्याचार" बताया है। संगठन का कहना है कि यह कानून न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि उनके जीवन को खतरे में डालते हैं।


महिलाओं की स्वतंत्रता पर संकट


ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता लंबे समय से विवाद का विषय रही है। हिजाब पहनना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बावजूद, समय-समय पर महिलाएं इस कानून का विरोध करती रही हैं।

हाल के वर्षों में, देश में महिलाएं हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने लगी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई महिलाएं बिना हिजाब की तस्वीरें पोस्ट करती हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी और सजा का खतरा बढ़ जाता है।


ईरानी समाज में विभाजन


हिजाब कानून के लागू होने से ईरानी समाज में गहरा विभाजन नजर आ रहा है। रुढ़िवादी गुट: रुढ़िवादी वर्ग का मानना है कि हिजाब महिलाओं के सम्मान और समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है। प्रगतिशील गुट: प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों का तर्क है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है और महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए।


सरकार की कार्रवाई


ईरानी सरकार ने हिजाब कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता पुलिस को सक्रिय कर दिया है।

सड़कों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों, और ऑफिसों में भी महिलाओं के पहनावे पर कड़ी नजर रखी जा रही है।


क्या कहते हैं विशेषज्ञ?


राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कठोर कानून न केवल महिलाओं के अधिकारों का दमन करते हैं, बल्कि समाज में असंतोष को भी बढ़ावा देते हैं।


1. महिलाओं पर दबाव: यह कानून महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है।


2. आर्थिक प्रभाव: इन विरोधों और सामाजिक अस्थिरता के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।


3. वैश्विक अलगाव: ईरान पर पहले से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध इन कानूनों के कारण और सख्त हो सकते हैं।


भविष्य की दिशा

ईरान में हिजाब कानून को लेकर जारी विरोध आने वाले समय में और तेज हो सकता है। सरकार पर दबाव बढ़ सकता है कि वह इन कानूनों में बदलाव करे। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने की संभावना है, जो ईरान की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। ईरान का नया हिजाब कानून न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। यह महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालता है। यह देखा जाना बाकी है कि ईरानी सरकार इन विरोधों का सामना कैसे करेगी और क्या वह इस मुद्दे पर नरमी दिखाएगी। लेकिन यह निश्चित है कि इस कानून ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।


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