Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम कर्मचारी की एक से ज्यादा पत्नी होने पर पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा ...
Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम कर्मचारी की एक से ज्यादा पत्नी होने पर पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार है. कोर्ट ने इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को दो महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारी मोहम्मद इशाक की पहली पत्नी सुल्ताना बेगम ने डाली थी, इस मामले में जज प्रकाश पाडिया ने सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है. मोहम्मद इशाक ने तीन शादियां की थी. दूसरी पत्नी/wife की मौत हो गई है. इस बीत इशाक की मौत के बाद पेंशन तीसरी पत्नी सादमा को मिलने लगी थी.
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